सिख विरोधी दंगों में मृत्युदंड के मामले में रोज सुनवाई के आदेश

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा) : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में मौत की सजा पाए एक दोषी के मामले में दैनिक आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया वहीं दोषी ने मौत की सज़ा के खिलाफ अपील दायर की है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने कहा दोषी यशपाल सिंह की अपील और मौत की सज़ा पर बहस पूरी होने तक दैनिक आधार पर सुनवाई हो। पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा कि मामले को सुनवाई के लिए 22 अप्रैल को सूचीबद्ध किया जाए।