मनतार बराड़ को हाईकोर्ट ने दी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

चंडीगढ़, 3 अप्रैल - (सुरजीत सिंह सत्ती) - कोटकपूरा के पूर्व अकाली विधायक मनतार सिंह बराड़ को आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। हालांकि बराड़ को अंतरिम जमानत तो दे दी गई है परन्तु हाईकोर्ट ने उनको जांच में शामिल होकर विशेष जांच टीम (एसआईटी) को सहयोग देने का आदेश भी दिया है।