आधार अध्यादेश की चुनौती याचिका पर सुनवाई से इंकार 

नई दिल्ली, 5 अप्रैल (भाषा) : उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र की ओर से हाल में जारी आधार अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इंकार कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायत लेकर पहले उच्च न्यायालय का रूख करे। न्यायमूर्ति एस. ए. बोबड़े और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर की पीठ ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष पर अभी कुछ नहीं कह रहे हैं और वे इस मामले में पहले उच्च न्यायालय के विचार जानना चाहेंगे। पीठ ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के विचारों का लाभ लेना चाहेंगे।