बचपन प्ले-वे स्कूल को उपभोक्ता फोर्म द्वारा 88 हज़ार का हर्जाना अदा करने का आदेश

फरीदकोट, 8 अप्रैल (जसवंत सिंह पुरबा) : स्थानीय उपभोक्ता फोर्म द्वारा अपने एक फैसले में यहां के बचपन प्ले वे स्कूल के प्रबंधकों को खराब सेवाएं देने के एवज़ में दो वर्षीय की छात्रा को 88 हज़ार रुपए मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार आदित्री गुप्ता (2) प्ले वे स्कूल में खेलने व सीखने के लिए जाती थी व 17 फरवरी को प्ले वे स्कूल की बस नंबर पी.बी. 10 डी.एच. 5012 का रेडीएटर फटने से दो वर्ष की आदित्री गुप्ता पर गर्म पानी पड़ गया था जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसे सर्जरी करवानी पड़ी थी। लंबा समय उपचाराधीन रहना पड़ा। आदित्री गुप्ता के पिता के माध्यम से स्थानीय उपभोक्ता फोर्म में लिखती शिकायत देकर आरोप लगाया कि स्कूल द्वारा उससे 4 हज़ार रुपए प्रति माह वसूल किया जाता था लेकिन जिस वैन में उसे ले जाया था वह सुरक्षा के मापदंडों पर खरा नही उतरी। जिस कारण यह हादसा हो गया। उपभोक्ता फोर्म के प्रधान अजीत अग्रवाल व सदस्य परमपाल कौर ने अपने फैसले में कहा कि नन्ही शिकायतकर्ता ने अपने पिता के माध्यम से जो सबूत उपभोक्ता फोर्म में पेश किए उससे साबित होता है कि बचपन प्ले वे स्कूल के प्रबंधकों ने पूरी फीस वसूल कर भी छात्रा को खराब सेवाएं दी हैं और उसे मानसिक तौर पर परेशान किया है। बचपन प्ले वे स्कूल के डायरैक्टर अशोक सच्चर ने फोर्म में बताया कि 17 फरवरी 2017 को हुए हादसे में उनका कोई कसूर नही क्यों कि वह सबंधित वाहन के मालिक नही हैं और उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं। पर अदालत ने अपने आदेश में स्कूल के सारे प्रबंधक अर्श सच्चर को उक्त मुआवज़ा पीड़ित को अदा करने के आदेश दिए हैं।  अदालत ने कहा कि जो बस हादसाग्रस्त हुई थी और असल में उस बस का संबंध बचपन प्ले वे स्कूल के साथ ही था। इसलिए स्कूल नन्ही छात्रा को हज़राना अदा करे।