ईडी ने कसा शिकंजा :ओम प्रकाश चौटाला की 3.68 करोड़ की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (भाषा) : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि धनशोधन के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित 3.68 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। उसने कहा कि इन अचल संपत्तियों को कुर्क किए जाने के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है। धनशोधन का यह मामला कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए चौटाला, उनके पुत्रों अजय चौटाला और अभय चौटाला तथा अन्य के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो की प्राथमिकी के आधार पर है। बाद में एजेंसी ने इन लोगों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाये थे। ईडी ने कहा कि सीबीआई जांच में पाया गया कि चौटाला ने मई, 1993 से मई, 2006 तक 6.09 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को कथित रूप से ‘‘अर्जित’’ किया था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। एजेंसी ने कहा कि उनके बड़े बेटे अजय चौटाला भी 27.74 करोड़ रुपए से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति होने के इन्हीं आरोपों का सामना कर रहे है और उनके दूसरे बेटे अभय चौटाला ने कथित रूप से 119 करोड़ रुपए से अधिक की इसी तरह की संपत्तियों को अर्जित किया था। ईडी ने एक बयान में कहा कि पीएमएलए जांच में खुलासा हुआ कि चौटाला ने नई दिल्ली, हरियाणा के पंचकूला और सिरसा में अचल संपत्तियों को अर्जित किया था और अघोषित स्रोतों से प्राप्त धनराशि में से हरियाणा के सिरसा में एक आवासीय भवन का भी निर्माण किया था। इसमें कहा गया है कि जांच में खुलासा हुआ है कि चौटाला संपत्तियों को अर्जित किए जाने में सीधे तौर पर शामिल थे और उन्होंने विभिन्न विवादित संपत्तियों को अविवादित संपत्तियों के रूप में पेश किया था। ईडी ने 2013 में भी इसी तरह चौटाला की 46.96 लाख रुपए की संपत्तियों को कुर्क किया था और इसके बाद पिछले वर्ष जुलाई में उनके खिलाफ एक आरोप-पत्र दायर किया था।