प्रधानमंत्री मोदी बायोपिक : आयोग को फिल्म देखकर फैसला देने का निर्देश

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (भाषा/ उपमा डागा पारथ) : उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी पूरी बायोपिक देखने और देशभर में उसकी रिलीज पर रोक लगाने पर 19 अप्रैल तक फैसला लेने के निर्देश दिए। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में अदालत को अपना फैसला सौंपने के निर्देश दिए और कहा कि वह इस मामले पर 22 अप्रैल को विचार करेगा। बायोपिक की रिलीज पर निर्वाचन आयोग की रोक को चुनौती देने वाले फिल्म प्रोड्यूसरों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने केवल प्रोमो देखकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया और पूरी फिल्म नहीं देखी। उन्होंने सुझाव दिया कि वे निर्वाचन आयोग या उसकी समिति के लिए विशेष स्क्रीनिंग आयोजित कराना चाहते हैं ताकि वे शुक्रवार तक फैसला ले सकें।