प्रदूषण को लेकर एन.जी.टी. द्वारा ट्रीटमैंट प्लांटों के लिए नियम किए सख्त

जालन्धर, 4 मई (शिव शर्मा) : (नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने दरियाओं में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए गंदे पानी को साफ करने वाले ट्रीटमैंट प्लांट के लिए नियम और सख्त कर दिए हैं। एन.जी.टी. के ताज़े फैसले अनुसार ट्रीटमैंट प्लांट जैसे 30 बी.ओ.डी. से अपना पानी साफ रखते थे, परंतु अब एन.जी.टी. इन तय नियमों को कम करके 10 बी.ओ.डी. कर दिया है। ट्रीटमैंट प्लांटों के लिए अब तक 30 बी.ओ.डी. पैरामीटर तक पानी साफ करने के लिए लक्ष्य तय किया गया था। एन.जी.टी. ने कुछ समय पहले पंजाब सहित देशभर के दरियाओं में जगह-जगह पानी गिराने करके बढ़ रहे प्रदूषण की रिपोर्टें तलब की हैं, जिस में देश भर के दरियाओं को 353 स्थानों से प्रदूषित पाया गया था कि अलग-अलग ट्रीटमैंट प्लांट से चाहे पानी साफ होकर जा रहा है, परंतु अब भी पानी में प्रदूषण की मात्रा है। पहले 30 बी.ओ.डी. एक पैरामीटर इस करके तय किया गया था कि इस अनुसार ही पानी में ऑक्सीजन की मात्रा संबंधी पता लगाया जाता है कि इस मात्रा में जीव-जंतु सुरक्षित रहने चाहिएं। एन.जी.टी. के आए ताज़े फैसले अनुसार मौजूदा हालात में मौजूदा पैरामीटर को ज्यादा पाया गया था कि अगर इसी अनुसार ही पानी ट्रीटमैंट प्लांटों के लिए पानी को साफ करने का स्तर 30 बी.ओ.डी. तक रखना पड़ेगा। एन.जी.टी. ने इस संबंधी आदेश जारी करते हुए केन्द्र ने वातावरण और वन विभाग को भी आदेश जारी किए हैं कि वह आने वाले समय में इसकी नोटीफिकेशन जारी कर दें।