सुखबीर  के विरुद्ध कार्रवाई की मांग पर तीन दिन में फैसला ले चुनाव आयोग : हाईकोर्ट

चंडीगढ़, 6 मई (सुरजीत सिंह सत्ती) : शिरोमणि अकाली दल व इसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के विरुद्ध सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलवंत सिंह खेड़ा द्वारा चुनाव आयोग को दी एक शिकायत पर कार्रवाई न करने का रोष प्रकटाती उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को तीन दिन में फैसला लेने के निर्देश दिए। एडवोकेट जतिंदरजीत कौर द्वारा खेड़ा ने याचिका में हाईकोर्ट का ध्यान दिलाया कि 10 मार्च को चुनावों की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई पर इसके बावजूद तीन अप्रैल को सुखबीर सिंह बादल ने बठिंडा के कोट शमीर में इकट्ठ को सम्बोधन करते हुए कहा कि शिरोमणि अकाली दल पंथ का प्रतिनिधित्व करता है व डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों की वोट लेने बारे अकाल तख्त के निर्देश की पालना करेगी। लिहाजा आयोग को आदेश दिया जाए कि मांग पत्र पर तेज़ी से फैसला लिया जाए। हाईकोर्ट  ने चुनाव आयोग को तीन दिन में मांग पत्र पर फैसला लेने का निर्देश दिया है।