मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले की चुनाव गतिविधियों सम्बन्धित चुनाव आयोग की तरफ से दिशा-निर्देश जारी

*सभी सम्बन्धित चुनाव आयोग की हिदायतों की पालना को यकीनी बनाए : जिला चुनाव अधिकारी
*राजसी पार्टियों और उम्मीदवारों से सहयोग की मांग
मोगा, 16 मई (कुलभूषण गोयल)-सन्दीप हंस डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि 19 मई 2019 को हो रही लोक सभा मतदान के लिए 17 मई को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इन अंतिम 48 घंटों की चुनाव गतिविधियों सम्बन्धित भारत चुनाव आयोग की तरफ से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और इस लिए सभी सम्बन्धित पार्टियां दिशा-निर्देशों की पालना को यकीनी बनाए। चुनाव आयोग के इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले खि़लाफ़ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सन्दीप हंस ने बताया कि कोई भी उम्मीदवार, राजनैतिक पार्टी या उनके समर्थक 17 मई शाम 6 बजे के बाद किसी किस्म की चुनाव सभा, रैली, जनतक बैठक, रोड शो इत्यादि नहीं कर सकेंगे। इसी तरह वह सिनेमा, रेडियो या टी.वी. जैसे साधनों के साथ अपनी चुनाव सामग्री प्रसारित नहीं कर सकेंगे।