हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने पर शिक्षा विभाग कर रहा टालमटोल

मलौद, 22 मई - (कुलविन्दर सिंह निजामपुर) - शिक्षा विभाग द्वारा 2011 में शुरू किये अध्यापक राज्य योग्यता टैस्ट-2 में बैठने वाले बेरोजगारों द्वारा कुछ प्रश्नों संबंधी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में डाली गई रिट्ट पटीशन का फैसला आखिरकार 6 सालों के बाद अक्तूबर 2017 में 4 अंकों की ग्रेस देने के लिए सुनाया गया। अदालत की 26 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग को आदेश सुनाया गया था कि दो महीनो के निर्धारित समय में बेरोजगारों की सरकारी भर्ती के लिए अपना पक्ष बताया जाये कि क्या प्रबंध कर रहे हों? परन्तु शिक्षा विभाग की ओर से चीफ सेक्टरी की देखरेख में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई जो अभी तक कोई फैसले की तह तक न पहुंचकर इस गंभीर मसले को लटकाकर अदालत के आदेश की कोई परवाह नहीं कर रही।