बच्चों के आधार कार्ड अपडेट न करने पर हो सकते हैं रद्द : गर्ग

अमृतसर, 22 मई (अमन मैनी) : डिप्टी डायरैक्टर जनरल यू.आई.डी. ए.आई भावना गर्ग ने अमृतसर में आधार कार्ड की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि बच्चों के आधार कार्ड 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु उपरांत अपडेट करने जरूरी हैं और ऐसा न करने पर आधार कार्ड रद्द हो सकता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बच्चों का आधार कार्ड उसके जन्म के समय बनाने का काम जारी है, पर उस समय माता-पिता के आधार कार्ड नंबर से यह आधार बनाया जाता है। इसके लिए प्रत्येक बच्चे की आयु 5 व 15 वर्ष पूरी होने पर आधार केंद्र में जाकर बच्चों की अंगुली के निशान व आंखों की स्कैनिंग अपडेट करवाई जाए। उन्होंने बताया कि इस समय पंजाब में 2 करोड़, 32 लाख से भी अधिक आधार कार्ड बने है और 5 वर्ष से कम आयु वालों के केवल 10 लाख के करीब ही आधार कार्ड बने हैं। उन्होंने बताया कि अमृतसर में आधार केवल 2.50 लाख बच्चों के ही बने हैं जोकि केवल 29 प्रतिशत बच्चों को ही कवर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए सभी विभागों को केंद्र सरकार द्वारा तय की फीस मिल रही है, ताकि इस काम को पहल के आधार पर पूरा किया जा सके, ताकि भविष्य में सरकारी सेवा और अन्य योजनाओं से जुड़ा जा सके। इस मौके पर ए.डी.सी. विशेष सारंगल, स. परमिंदरपाल सिंह, हरदीप सिंह घई व अन्य अधिकारी मौजूद थे।