न्यायालय जीएसटी कानून के तहत गिरफ्तारी की समीक्षा करेगा

नई दिल्ली, 29 मई (भाषा) : उच्चतम न्यायालय माल एवं सेवा कर चोरी के आरोप में कर अधिकारियों द्वारा जीएसटी कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के अधिकारों को चुनौती देने वाले प्रावधान पर विचार के लिए बुधवार को सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की अवकाश पीठ ने गिरफ्तारी के अधिकार संबंधी माल एवं सेवा कर कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केन्द्र को नोटिस जारी किया। पीठ ने इसके साथ ही इस मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया है। पीठ ने कहा कि जीएसटी चोरी के आरोप में लोगों को अग्रिम ज़मानत देने के मामले में उच्च न्यायालय ने अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया है। इसलिए इस कानून के तहत गिरफ्तारी के अधिकार के प्रावधान पर निर्णय की आवश्यकता है।