भर्ती में आरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार ने लिया अहम फैसला

चंडीगढ़, 05 जून - हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग-सी श्रेणी के पदों को सामान्य एवं अनारक्षित कोटे में भरने का निर्णय लिया है। पिछड़ा वर्ग सी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सरकार ने विकल्प दिया है कि वे चाहें तो सामान्य, अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने यह कदम हरियाणा पिछड़ा वर्ग एक्ट, 2016 पर हाईकोर्ट का स्टे और मामले में एसएलपी के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण उठाया है। चूंकि, जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है, पिछड़ा वर्ग सी श्रेणी के पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती। वहीं हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, डीसी, एसडीएम, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों व मुख्य प्रशासकों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है।