कठुआ मामले के आरोपियों को इन धाराओं के तहत अदालत सुनायेगी सजा

पठानकोट,10 जून - (संधू, शर्मा, आर सिंह) - जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आठ वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पठानकोट की अदालत द्वारा सात आरोपियों में से छह आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। अदालत के फैसले के मुताबिक, दीपक खजूरिया, प्रवेश कुमार और मुख्य आरोपी सांझी राम को धारा - 302, 376 (डी) के तहत सजा सुनाई जायेगी। वहीं आनंद दत्ता, तिलक राज और सुरिन्दर वर्मा को धारा 201 के तहत सजा दी जायेगी।