हरियाणा मंत्रिमंडल के अहम फैसले- कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाली दलहनों/दालों पर बाज़ार शुल्क माफ

चंडीगढ़, 25 जून (राम सिंह बराड़) : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नगर परिषद अंबाला सदर गठित करने, ग्रुप डी की भर्तियों में संशोधन, जिन सरकारी ड्राइवरों को छुट्टी नहीं मिलती, उन्हें महीने का अतिरिक्त वेतन देने, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाने वाली दलहनों/दालों पर बाजार शुल्क माफ करने, दादुपुर नलवी नहर की जमीन डी-नोटिफाई करने, पांच जातियों जोगी, जंगम, जोगी नाथ, मनियार, भाट, रहबारी और मदारी (हिन्दू) को घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की सूची में शामिल करने सहित अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पत्रकारों से बातचीत में राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि कैबिनेट में कुल 28 एजेंडा आइटम आए, जिनमें एक को छोड़कर बाकी सब पर मोहर लगी। कैबिनेट ने गौवंश और गोसंवर्धन कानून को सख्त बनाने पर लगी मुहर लगा दी। अब पुलिस सब इंस्पेक्टर गोमांस जब्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अंबाला नगर निगम के दो अलग-अलग निकायों अर्थात 12 समीपवर्ती गांवों को मिलाकर नगर निगम, अंबाला शहर तथा नगर निगम अंबाला से सदर जोन को निकालकर नगर परिषद अंबाला सदर  के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में, दादूपुर नलवी सिंचाई योजना के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई भूमि की अधिसूचना रद्द करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। चूंकि यह योजना गैर-लाभकारी और पूरी तरह से अव्यावहारिक हो गई है, राज्य सरकार ने 27 सितम्बर, 2017 को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति के बाद, 3, अगस्त 2018 की अधिसूचना के तहत 824.71 एकड़ भूमि की अधिसूचना रद्द कर दी थी। बैठक में हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 को और अधिक सख्त एवं व्यावहारिक बनाने के लिए संशोधित किया गया। नए विधेयक को हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन (संशोधन) विधेयक, 2019 कहा जाएगा। संशोधन के अनुसार, कोई भी पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होगा या सरकार की ओर से अधिकृत कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने या इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन होने बारे स्वयं को संतुष्ट करने के मद्देनज़र ऐसे किसी भी वाहन में प्रवेश कर सकता है, रोक सकता है या जांच कर सकता है।
बैठक में दीन दयाल जन आवास योजना के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई। आवासीय प्लॉटिड कॉलोनी के लिए संशोधित न्यूनतम क्षेत्र मानदंड हाइपर जोन के लिए 25 एकड़, उच्च के लिए 20 एकड़, मध्यम के लिए 15 एकड़ और निम्न के लिए 10 एकड़ हैं। इससे पहले, यह हाइपर एवं उच्च के लिए प्रत्येक 100-100 एकड़, मध्यम के लिए 15 एकड़ और निम्न के लिए 10 एकड़ था। बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार, डिफॉल्ट अवधि के लिए प्रस्तावित नवीकरण लाइसैंस फीस पर लागू दर पर साधारण ब्याज, यदि प्रभार्य योग्य है, लिया जाएगा। बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल निदेशालय, हरियाणा, ग्रुप डी (फील्ड स्टाफ), सेवा नियम, 2019, ग्रुप डी (मुख्यालय) और कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल निदेशालय, हरियाणा, ‘निदेशालय  लिपिकीय’, ग्रुप बी, सेवा नियम, 2019 तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में प्रबंधन प्रशिक्षु / प्रबंधक (विपणन) के दो पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अपने स्तर पर और अपनी आवश्यकतानुसार भरने के हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।