पंजाब मैडीकल कालेजों में एम.बी.बी.एस. के दाखिले का मामला हाईकोर्ट पहुंचा 

फाजिल्का, 25 जून(अमरजीत शर्मा): पंजाब के सरकारी और गैर सरकारी कालेजों में एम.बी.बी.एस. के दाखिले का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के विद्यार्थियों के हकों को अनदेखा करके जो नया नोटीफिकेशन जारी किया था। उससे पंजाब राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों का भारी नुकसान हो रहा है। जिसके मद्देनजर विद्यार्थियों व उनके परिजनों ने पंजाब सरकार के अपने ही प्रदेश के विद्यार्थियों के खिलाफ लिए फैसले पर इंसाफ प्राप्ति के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नीट की हुई परीक्षा दौरान पंजाब के करीब 9500 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा पास की है, जबकि पड़ोसी प्रदेश हरियाणा में विद्यार्थियों की संख्या 20 हजार से अधिक है। राजस्थान प्रदेश के विद्यार्थियों की संख्या 55000 से अधिक है। इस तरह नए नोटीफिकेशन अनुसार चंडीगढ़ और हिमाचल के विद्यार्थियों को भी लाभ मिलता है। इस तरह अन्य प्रदेशों के विद्यार्थी पंजाब में 85 प्रतिशत कोटे में शामिल हो जाएंगे। पहले अपने प्रदेशों में दाखिले लेंगे, दाखिले से वंचित विद्यार्थी पंजाब की तरफ आ जाएंगे। मगर पंजाब के विद्यार्थी देश के पहर प्रदेश में एम.सी.आई. के बनाए नियमानुसार 15 प्रतिशत कोर्ट में ही रहेंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर रिट की सुनवाई दो जुलाई 2019 को होगी। विद्यार्थियों व उनके परिजनों ने पंजाब सरकार के इस फैसले से राहत की आस न मिलने पर अब अदालत से उम्मीद जताई है। उधर गौरमिन्ट मैडीकल कालेज चंडीगढ़ के डायरैक्टर प्रिंसिपल ने एक सर्वजनिक सूचना से चंडीगढ़ के विद्यार्थियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में रिट सबंधी जानकारी दी है। अब मैडीकल दाखिले लेने वाले परिवरों की नजर दो जुलाई पर टिकी हुई है। पंजाब में बाबा फरीद हैल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी फरीदकोट द्वारा सैशन 2019 के दाखिले सबंधी प्रक्रिया की शुरूआत भी कर दी है।