धूरी दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी और स्कूल के तीन प्रबंधकों के विरुद्ध आरोप तय 

संगरूर, 03 जुलाई - (धीरज पशोरिया) - करीब सवा महीने पहले धूरी के एक निजी स्कूल में पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में सिटी थाना धूरी में दर्ज मामले की जिला और सेशन जज बीएस संधू की अदालत में हो रही सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्य आरोपी बस कंडक्टर और स्कूल के तीन प्रबंधकों के विरुद्ध आरोप  तय किये गये हैं। कथित मुख्य आरोपी बस कंडक्टर के विरुद्ध जबर दुष्कर्म की धाराओं और पॉक्सो एक्ट के अधीन आरोप तय किये गए हैं, जबकि स्कूल प्रधान तरसेम चंद, कैशियर जीवन कुमार और इंचार्ज बबीता रानी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट की धारा 21, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और आईपीसी की धारा 201 (सबूत नष्ट करने की धारा) के अंतर्गत आरोप तय किये गए हैं।