पुलिस की लापरवाही के कारण गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह बाबा को मिली ज़मानत

एस.ए.एस. नगर, 10 जुलाई (जसबीर सिंह जस्सी): स्टेट स्पैशल आप्रेशन सैल द्वारा 180 दिनों में दिलप्रीत सिंह बाबा के खिलाफ अदालत में चालान न पेश किए जाने कारण अतिरिक्त ज़िला सैशन जज संजय अग्नीहोत्री की अदालत ने बाबा की ज़मानत याचिका मंज़ूर करते हुए 1 लाख रुपए का ज़मानती मुचलका भरने के आदेश दिए हैं।  उधर, पुलिस की इस ढीली कार्रवाई की गाज सबंधित पुलिस अधिकारियों पर भी गिर सकती है, क्योंकि 60 दिनों में चलान पेश न कर सकने पश्चात पुलिस द्वारा अदालत में अर्ज़ी दायर कर और समय मांगा गया था, लेकिन पुलिस इस बढ़े हुए समय में भी चलान पेश न कर सकी, जिसका फायदा गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह बाबा को मिल गया। प्राप्त जानकारी अनुसार गत् वर्ष जुलाई माह में चण्डीगढ़ के सैक्टर-43 के बस स्टैंड समीप झड़प पश्चात गिरफ्तार किए गए बाबे से पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के आधार पर दो महिलाओं हरप्रीत कौर (42) निवासी नवांशहर और रुपिंदर कौर रूबी (38) निवासी सैक्टर-38 चण्डीगढ़, जिनके पास दिलप्रीत सिंह अकसर आता-जाता था, को गिरफ्तार किया गया था। उक्त दोनों महिलाएं आपस में सगी बहनें हैं। गैगस्टर दिलप्रीत सिंह बाबा जब जेल में था तो उस समय एक सांझे मित्र द्वारा हरप्रीत कौर व्हाट्सअप द्वारा उसके सम्पर्क में आई थी। जेल से बाहर आने पश्चात जब वह हरप्रीत कौर को मिलने के लिए जाता था।