13 श्रम कानूनों को मिलाकर एक संहिता विधेयक बनाने को मंजूरी

नई दिल्ली, 10 जुलाई (उपमा डागा पारथ) : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने काम की जगह पर श्रमिकों को शारीरिक क्षति से बचाव, स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं से जुड़े 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर एक संहिता बनाने से जुड़े विधेयक को बुधवार को मंजूरी दी। यह संहिता उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। विज्ञप्ति के अनुसार काम पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति विधेयक, 2019 पर प्रस्तावित संहिता से कानूनी संरक्षण में आने वाले कर्मचारियों का दायरा कई गुना बढ़ेगा।