किरण बेदी की याचिका पर सुनवाई करने से उच्चतम न्यायालय का इन्कार

नई दिल्ली, 12 जुलाई (वार्ता): उच्चतम न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश में अधिकारों की खींचतान को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर पुड्डुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी की याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,‘हम याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं है। हम अदालत के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप खंडपीठ में जाएं।’ न्यायालय ने वित्तीय मामलों में सरकार द्वारा कोई फैसला लागू नहीं करने को लेकर अंतरिम रोक लगाने से भी इन्कार कर दिया।