नशीली गोलियाें का बड़ा सप्लायर गिरफ्तार : एडीजीपी

एस.ए.एस. नगर, 16 जुलाई (जसबीर सिंह जस्सी): बठिंडा पुलिस द्वारा नशे की गोलियाें की तसकरी करने के मामले में प्रदीप कुमार गोयल निवासी लुधियाणा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। इस सबंधी गुरप्रीत कौर दिओ एडीजीपी (एसटीएफ) ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदीप कुमार गोयल पंजाब में नशीली गोलियों का बड़ा सप्लायर था और उसके घर छापा मार कर 20 हज़ार 500 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। उन्हाेंने बताया कि सुनील कुमार उर्फ सोनू निवासी मौड़ मंडी को 1 लाख 56 हज़ार नशीली गोलियाें सहित गिरफ्तार किया था। सोनू की पूछताछ दौरान सामने आया कि पंजाब में नशीली गोलियाें का बड़ा तसकर प्रदीप कुमार गोयल है। एडीजीपी दिओ ने बताया कि प्रदीप 2007 से नशीली गोलियों की तसकरी करने का धंधा करता आ रहा था। प्रदीप कुमार गोयल के पास एपी के नाम पर विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किया गया था, बाद में जांच पश्चात गोयल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। गोयल द्वारा दोबारा जय-मां के नाम पर नया लाइसेंस बना लिया गया और विभाग द्वारा छापेमारी पश्चात वह लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। यहीं बस नहीं, प्रदीप कुमार गोयल नशा तसकरी का धंधा जारी रखने के लिए अपने रिशतेदार संदीप गर्ग का लाइसेंस इस्तेमाल करने लग पड़ा। उन्होंने बताया कि गोयल दिल्ली से ये नशीली गोलियां लेकर आता था और उसका ज़ीरकपुर तथा दिल्ली में नशे के इस कारोबार का बड़ा नैटवर्क चल रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि प्रदीप गोयल के साथ अन्य कौन-कौन से व्यक्ति यह अवैध कारोबार कर रहे हैं और उस द्वारा नशे के कारोबार से कौन-कौन सी प्रापर्टियां बनाई हैं। उधर, पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए काहन सिंह पन्नू फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डायरैक्टोरेट ने बताया कि विभाग द्वारा मैडीकल नशों की बिक्री को देखते हुए 3 हज़ार 971 मैडीकल स्टोरों की जांच की जा चुकी है। उक्त जांच दौरान 117 मैडीकल  स्टोरों की पहचान की गई, जो मेडिकल स्टोर की आड़ में गलत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अब तक 421 लाइसैंस रद्द किए गए हैं और 40 लाख के करीब नशीली दवाईयां पकड़ी हैं। उन्होंने बताया कि 48 के करीब मामले दर्ज करवाए गए और डाक्टर की पर्ची के बिना दवाईयां देने वाले मैडीकल स्टोर वालों खिलाफ शिकंजा कसा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बनाई गई नयी पालिसी अनुसार रद्द किए गए मैडीकल स्टोर के लाइसैंस धारक के किसी भी रिश्तेदार का मैडीकल स्टोर का लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।