इलाज के लिए पूर्व एस.एस.पी. चरनजीत शर्मा को मिली अंतरिम ज़मानत आगे बढ़ाई

चंडीगढ़, 16 जुलाई (सुरजीत सिंह सत्ती): श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं के विरोध में बहिबल कलां में रोष प्रदर्शन कर रही सिख संगत पर गोली चलाने के मामले में फंसे मोगा के तत्कालीन एस.एस.पी. चरनजीत शर्मा को हाईकोर्ट द्वारा मिली अंतरिम ज़मानत आगे बढ़ा दी गई है। शर्मा ने कहा था कि उनकी दिल की नाड़ी में 90 प्रतिशत ब्लाकेज है तथा दिल की सर्जरी करवाने की ज़रूरत है, लिहाज़ा ज़मानत दी जाए। सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि हिरासत में रहते शर्मा की जांच करवाई गई तथा इस दौरान उनकी नाड़ी में ब्लाकेज होने की बात सामने आई है। सरकार के इस जवाब के उपरांत हाईकोर्ट ने शर्मा को इलाज करवाने के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी थी तथा अब इसी ज़मानत को बढ़ाने के लिए शर्मा द्वारा कहा गया कि एक अन्य स्टंट पड़ना है, लिहाज़ा ज़मानता आगे बढ़ाई जाए। दूसरी ओर सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि चाहे रिपोर्ट में स्पष्ट है कि दूसरी नाड़ी में भी ब्लाकेज है परन्तु डाक्टरों ने आप्रेशन की तिथि नहीं दी है, लिहाज़ा अनिश्चित समय के लिए ज़मानत नहीं बढ़ाई जा सकती। दोनों को सुनने के उपरांत हाईकोर्ट ने इलाज के लिए ज़मानत  एक माह और बढ़ा दी है तथा सुनवाई 14 अगस्त तक स्थगित कर दी है।