हाईवे के किनारे ठेकों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते उल्लंघन याचिका खारिज

चंडीगढ़ : राष्ट्रीय राज्य मार्गों के किनारे शराब के ठेके खोलने संबंधी निर्देशों की पालन न करवाने का आरोप लगाते एक उल्लंघन याचिका पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी है। इस याचिका पर कार्रवाई करते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब व हरियाणा के मुख्य सचिवों व पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इस दौरान दोनों राज्यों से संबंधित विरोधी पक्ष द्वारा अपने-अपने जवाब दाखिल किया गया था और इन जवाबों का रिकार्ड लेते हुए जस्टिस अवनीश झींगन की इकहरी बैंच ने मंगलवार को याचिका खारिज कर दी है। बैंच द्वारा खारिज की गई इस याचिका का विस्तार पूर्वक आदेश के बाद में आएगा। अराइव सेफ संस्था के चेयरमैन हरमन सिद्धू ने दाखिल याचिका में कहा था कि हाईकोर्ट ने हाईवे किनारे ठेके खोले जाने के बारे निर्देश दिए थे कि एन.एच.ए.आई. से ज़रूरी इजाज़त के लिए जाननी ज़रूरी होगी तो ही सरकार ठेके खोलने दें परंतु एन.एच.ए.आई. ने पानीपत से जालन्धर तक के ठेकों को नोटिस दिए और कोई अगली कार्रवाई नहीं की, जिस कारण मुख्य सचिव हाईकोर्ट के आदेश का पालन करवाने में असमर्थ रहे हैं।