बाबरी विध्वंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने के भीतर फैसला सुनाने का दिया आदेश

नई दिल्ली, 19 जुलाई - अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचे को ढहाए जाने की साजिश के आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत 9 महीने के भीतर फैसला सुनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि आपराधिक साजिश से जुड़े मामले में 6 माह के भीतर गवाहों के बयान दर्ज हो जाने चाहिए, जबकि 9 माह के भीतर फैसला सुना दिया जाना चाहिए।