खैहरा के पासपोर्ट स्थाई तौर पर रिलीज़ करने से हाईकोर्ट का इन्कार

चंडीगढ़, 22 जुलाई (सुरजीत सिंह सत्ती) : पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल सिंह खैहरा द्वारा विदेश जाने के लिए पासपोर्ट छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी पर हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने तय समय के लिए पासपोर्ट जारी करने का आदेश दे दिया है और साथ ही खैहरा को हिदायत दी है कि वह इस दौरान अपना पासपोर्ट दाखिल करवाएं। पक्के तौर पर पासपोर्ट जारी करने की मांग नामंजूर करते हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फाज़िल्का में चल रहे ट्रायल में सिर्फ रोक ही लगी है और ऐसे में पासपोर्ट पक्के तौर पर जारी नहीं किया जा सकता। वर्णनीय है कि फाज़िल्का अदालत द्वारा ड्रग्ज़  केस के एक मामले में खैहरा का पासपोर्ट जब्त किया हुआ है और यहां ही पासपोर्ट जारी करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है।