उमरानंगल पर एनकाऊंटर के आरोपों की जांच हेतु चटोपाध्याय के आवेदन बारे सरकार देगी जवाब

चंडीगढ़, 22 जुलाई (सुरजीत सिंह सत्ती): आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल पर समय-समय पर सरकार की कथित मेहरबानी का आरोप लगाते काला अफगाना (गुरदासपुर) की दलबीर कौर एवं अन्यों द्वारा उसके पति की 25 वर्षीय पहले गुमशुदगी के मामले की सी.बी.आई. जांच की मांग पर अब हाईकोर्ट पुन: एस.आई.टी. बनाने हेतु नाम आज भी पेश नहीं किए जा सके और सरकार ने कहा कि इस मामले में चट्टोपाध्याय द्वारा दाखिल आवेदन पर बाकायदा जवाब दिया जाएगा परन्तु इसलिए दो सप्ताह का समय चाहिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई सात अगस्त पर डाल दी है। एस.आई.टी. के प्रमुख डी.जी.पी. एस. चट्टोपाध्याय ने हाईकोर्ट पहुंचकर सरकार पर आरोप लगाते उनको ढांचा एवं शक्तियां न देने की बात कही थी और कहा था कि उनके पास स्टाफ नहीं है। वैसे भी वह पुलिस की मुख्य धारा में न होकर  .एस.पी.सी.एल. में हैं और ऐसी अवस्था में जांच कैसे करें। इसी दौरान एडवोकेट जनरल ने कहा था कि ऐसे हालात में अन्य अधिकारियों के नाम बताए
जा सकते हैं। मामले की सुनवाई सोमवार को हुई और सरकार ने कहा कि आवेदन का जवाब देने हेतु समय दिया जाए। वर्णनीय है कि चट्टोपाद्याय के आवेदन पर सरकार यह भी कह चुकी है कि चट्टोपाध्याय ने स्वयं ही इस एस.आई.टी. से अलग होने की बात कही है और दूसरी ओर इसी एस.आई.टी. की अन्य सदस्य गुरप्रीत दिओ को सरकार बेअदबी के मामलों में जांच हेतु बनाई एस.आई.टी. की सदस्य होने के कारण फ्री नहीं कर सकती।