आम्रपाली समूह का पंजीकरण और पट्टे रद्द

नई दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आम्रपाली समूह के हजारों मकान खरीदारों को बड़ी राहत देते हुये भवन निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय इस समूह का पंजीकरण रद्द करने के साथ ही उसकी सभी लंबित परियोजनाओं को पूरी करने के लिये नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन (एनबीसीसी) को नियुक्त कर दिया। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों द्वारा आम्रपाली समूह को दी गई सम्पत्तियों के पट्टे भी रद्द कर दिये हैं। इसके अलावा, न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को आम्रपाली समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा और दूसरे निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित धन शोधन के मामले की जांच का निर्देश भी दिया गया है।