दरबार साहिब के पास गैर-कानूनी होटलों के निर्माण पर बिजली व पानी काटने का आदेश

चंडीगढ़, 23 जुलाई (सुरजीत सिंह सत्ती): दरबार साहिब अमृतसर के पास बने कथित नाजायज निर्माणों को लाभ पहुंचाने हेतु बनाए गए अमृतसर वालड सिटी सैंटर-2016 पर रोक लगाते पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे नाजायज निर्माणों, जिनमें होटल भी शामिल हैं, के बिजली एवं पानी के कनैक्शन काटने का आदेश दिया है। जस्टिस राजीव शर्मा एवं जस्टिस हरिन्द्र सिंह सिद्धू की डिवीजन बैंच ने कहा है कि इस आदेश का पालन करवाने हेतु स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव जिम्मेवार होंगे और डी.सी. अमृतसर कनैक्शन काटने की कार्रवाई डालेंगे। हाईकोर्ट ने अमृतसर वालड सिटी सैंटर को प्राथमिक रूप से पंजाब म्युनिसिपल एक्ट के समक्ष अस्थायी बताते कहा कि वर्ल्ड सिटी सैंटर पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।