हाईकोर्ट के आदेश को लागू न करके शिक्षा विभाग आत्महत्या के लिए न करें मजबूर - बेरोजगार

मलौद, 25 जुलाई - (कुलविन्दर सिंह निज़ामपुर) - माननीय पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 26 फरवरी को सुनाए गए फैसले के दौरान शिक्षा विभाग को दो महीनों में बेरोजगारों को बनता हक मुहैया करवाने के आदेश दिए गए थे। परन्तु पांच महीने बीत जाने पर बेरोजगार यूनियन के सूबा प्रधान मैडम रीना और प्रीतपाल कौर ने कहा कि शिक्षा विभाग किसानों-मजदूरों के बाद बेरोजगारों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर न करें। उन्होंने बताया 27 जुलाई को संगरूर में शिक्षा मंत्री पंजाब को मिलकर भविष्य की रणनीति बनाई जायेगी।