मॉब लिंचिंग पर राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पेश किया बिल

जयपुर, 30 जुलाई - मॉब लिंचिंग की घटनाएं देश में लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसको लेकर राजस्थान सरकार ने विधानसभा में बिल पेश कर दिया है। इस बिल के मुताबिक, मॉब लिंचिंग की घटनाओं को अंजाम देने के बाद 7 साल से लेकर आजीवान कारावास और 25 हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।