तीन तलाक बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, 19 सितंबर 2018 से होगा लागू

नई दिल्ली, 01 अगस्त - लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अब तीन तलाक बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति से मिली मंजूरी के बाद तीन तलाक कानून बन गया है। यह कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। बिल के कानून बनने के बाद ये तय हो गया है कि 19 सितंबर 2018 के बाद जितने भी तीन तलाक के मामले सामने आए हैं, उन सभी का निपटारा इसी कानून के तहत किया जाएगा।  इस बिल के पास होने के साथ ही अब किसी भी तरीके से तलाक देना अपराध माना जाएगा। बिल में 3 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है।