1984 सिख विरोधी दंगा मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को जमानत देने से किया इन्कार
नई दिल्ली, 5 अगस्त (भाषा/जगतार सिंह) : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की याचिका पर अगले साल मई में सुनवाई करेगा। इस याचिका में कुमार ने अपनी सज़ा निलंबित करने की मांग की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में कुमार को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि यह ‘साधारण मामला’ नहीं है और किसी भी तरह का आदेश देने से पहले इस पर सुनवाई की जरूरत होगी। जेल में बंद 73 वर्ष कुमार ने उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।