उन्नाव दुष्कर्म कांड: कुल्दीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप तय

नई दिल्ली, 9 अगस्त : दिल्ली की एक अदालत ने  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ उन्नाव दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को आरोप तय किए। ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी ( आपराधिक षड्यंत्र), 376 (दुष्कर्म), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण या किसी महिला को विवाह के लिए मज़बूर का दबाव बनाना) और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) के सेक्शन तीन और चार के तहत आरोप तय किए। अदालत ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण से संबंधित आरोप तय किए। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही इस मामले को दिल्ली हस्तांतरित करने के आदेश दिए थे जिसके मद्देनज़र यहां की तीस हजारी कोर्ट में इस मामले की दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई हो रही है।