नवांशहर चीनी मिल को पानी सिंचाई हेतु प्रयोग करने का निर्देश

जालन्धर, 9 अगस्त (शिव शर्मा): दरिया को साफ रखने हेतु पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों को काफी कड़े निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बोर्ड के चेयरमैन एस.एस. मरवाहा ने प्रदूषण  मामले से जुड़े कई मामलों में सुनवाई के पश्चात नए निर्देश जारी किए हैं। चेयरमैन ने इस मामले में नवांशहर कोआप्रेटिव चीनी मिल को निकलने वाले पानी को दरिया के स्थान पर उसका सिंचाई हेतु प्रयोग किए जाने का निर्देश दिया है। चीनी मिल वालों के केस की चेयरमैन द्वारा सुनवाई की गई थी। बोर्ड का कहना था कि चीनी मिल का अब नवम्बर महीने से गन्ने की पिराई का सीजन शुरू होने वाला है और इसलिए चीनी मिल को न केवल अपने ट्रीटमैंट प्लांट को साफ करना चाहिए बल्कि मिल का जो पानी निकलता है, उसको साफ करके नहर में डालने की बजाये उसको खेतों में सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए। पानी को साफ करके डालने हेतु सारे नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त चेयरमैन मरवाहा ने दो कागज मिलों को वाटर एक्ट के उल्लंघन मामले में 10-10 लाख की बैंक गारंटी जमा करवाने का निर्देश दिया है। कागज मिलों को इस मामले में पानी साफ करके डालने की प्रक्रिया में ओर तेजी से सुधार करने का निर्देश दिया है। पटियाला में सुनवाई दौरान पंजाब के सदस्य सचिव करूणेश गर्ग, मुख्य इंजीनियर जी.एस. मजीठिया, सीनियर एस.ई. इंजीनियर हरबीर सिंह शामिल थे। राज्य के दरियाओं को साफ रखने हेतु मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के निर्देश पर ही पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड इस मामले में कई कड़े कदम उठा रहे हैं। सीनियर एस.ई. इंजीनियर हरबीर सिंह का कहना था कि चीनी मिल एवं कागज मिल को बोर्ड के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु कहा है नहीं तो इस मामले में बोर्ड द्वारा ओर कड़े कदम उठाए जाएंगे।