ऑटो गैंग रेप मामला वर्ष 2016   - मुख्यारोपी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सज़ा पर फैसला आज


चंडीगढ़, 13 अगस्त (रणजीत सिंह) : ज़िला अदालत ने वर्ष-2016 में हुए एक ऑटो गैंग रेप मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों ऑटो चालक इरफान व उसके सहयोगी कमल हसन को संबंधित मामले में दोषी करार देते हुए दोनों की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कोर्ट 7 अगस्त को अपना फैसला सुनाने वाली ही थी कि सरकारी वकील पक्ष ने मुख्यारोपी ऑटो चालक मोहम्मद इरफान को मृत्यु दंड देने की अर्जी कोर्ट में दायर करते हुए आईपीसी की धारा 376 (ई) के तहत इरफान को फांसी देने की मांग की थी। इसी मामले में मंगलवार को रिकार्ड रूम के सुपरिंटेंडेंट की गवाही कोर्ट में करवाई गई और कोर्ट को अपनी गवाही में सुपरिंटेंडेंट ने यह  बताया कि दोषी मोहम्मद इस तरह की वारदात को पहले भी अंजाम दे चुका है। उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि मोहम्मद इरफान को पहले भी एक पीड़िता युवती के साथ जबरन दुष्कर्म करने के केस में उम्रकैद की सजा हो चुकी है। अब दोनों दोषियों की सजा पर फैसला बुधवार को सुनाया जाएगा। इससे पहले पिछली सुनवाई पर अदालत ने पीड़ित पक्ष व सरकारी वकील की अपील पर धारा-376 (ई) के तहत भी दोषी करार दिया था।