फुलका ने नियमों अनुसार उपयुक्त फारमैट में नहीं भेजा था त्यागपत्र

चंडीगढ़, 13 अगस्त (अजीत ब्यूरो): पंजाब विधानसभा सचिवालय ने आज बताया कि विधानसभा क्षेत्र मुल्लांपुर दाखा से विधायक स. एच.एस. फुलका का त्यागपत्र नियमों के अनुसार उपयुक्त फारमैट में न होने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया था। वर्णनीय है कि विगत कुछ समाचार पत्रों द्वारा लिखा गया था कि स. फुलका का त्यागपत्र 10 महीनों पश्चात उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाने की दी धमकी के पश्चात मंजूर किया गया है।
इन रिपोर्टों को खारिज करते पंजाब विधानसभा के एक प्रवक्ता ने बताया कि स. फुलका द्वारा त्यागपत्र नियमों अनुसार उपयुक्त फारमैट में न दिए जाने के कारण विधानसभा स्पीकर द्वारा मंजूर नहीं किया गया था। स. फुलका द्वारा 12 अक्तूबर, 2018 को विधायक के रूप में त्यागपत्र दिया था, जो पंजाब विधानसभा की कार्यविधि एवं कार्य संचालन नियमावली के नियमों खिलाफ था और त्यागपत्र में गैर आवश्यक कारण दिए गए थे। इसके पश्चात 11 दिसम्बर, 2018 को स. फुलका द्वारा स्पीकर को निजी रूप से मिलकर भी त्यागपत्र दिया गया, जो पहले दिए गए त्यागपत्र के हवाले था और यह भी उपयुक्त फारमैट में नहीं था। प्रवक्ता ने बताया कि इसके पश्चात पंजाब विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स. फुलका को 20 फरवरी, 2019 को निजी तौर पर पेश होने के लिए बुलाया परन्तु स. फुलका 21 फरवरी, 2019 को पेश हुए। इस मुलाकात दौरान स्पीकर ने स. फुलका को स्पष्ट कर दिया था कि त्यागपत्र उपयुक्त फारमैट में नहीं है, जिस कारण मंजूर नहीं किया गया। इसके पश्चात 5 अगस्त, 2019 को विधानसभा सचिवालय में स. फुलका का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा लिखा था कि यदि उनके द्वारा भेजा गया त्यागपत्र फारमैट में नहीं है तो वह स्पीकर को उपयुक्त फारमैट में त्यागपत्र भेज देते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इसके पश्चात स. फुलका द्वारा 8 अगस्त, 2019 को नियमों अनुसार उपयुक्त फारमैट में अपना त्यागपत्र भेजा गया, जिसको स्पीकर द्वारा 9 अगस्त, 2019 को स्वीकृत कर लिया गया।