सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी चिदंबरम मामले पर सुनवाई

नई दिल्ली, 21 अगस्त - आईएनएस मीडिया केस में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पटीशन (एसएलपी) दायर करके दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से बीते दिन सुनाए गए आदेश से अंतरिम राहत मांगी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। अब इस मामले पर सुनवाई शुक्रवार को होगी। बता दें कि कोर्ट नंबर 3 में जस्टिस एनवी रमना के सामने पटीशन दायर करके जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। जस्टिस रमना ने कहा कि वह इस मामले पर कोई आदेश नहीं दे रहे हैं और इस मामले को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास भेज रहे हैं। वहीं सीबीआई और प्रवर्तन निदेशयालय (ईडी) ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैवीएट दाख़िल किये हैं। अब अदालत कैविएट दायर करने वाले पक्षों को सुने बिना मामले में कोई भी फैसला नहीं सुना सकती। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पेशल लीव पटीशन (एसएलपी) में त्रुटि होने के कारण सुप्रीम कोर्ट रजिस्टरी ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सामने इस केस को लिस्ट नहीं किया था। हालांकि, अब इस त्रुटि को दूर कर लिया गया है।