भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन से बेहतर- निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली, 23 अगस्त (वार्ता) : वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक सुस्ती के बीच घरेलू स्तर पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से वाहन खरीदने वालों से लेकर पूंजी बाज़ार के निवेशकों के लिए राहतों की झड़ी लगा दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और मंत्रालय के विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ संवाददाताओं से चर्चा में ये घोषणायें करते हुए कहा कि बजट में उच्च आय वर्ग पर लगाए गए उपकर के कारण घरेलू निवेशक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक परेशान हैं। इसके मद्देनज़र इन घरेलू निवेशकों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को वापस लिया जा रहा है। इसके तहत दीर्घकालिक या अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर वर्ष 2018-19 के लिए जारी कर व्यवस्था ही प्रभावी होगी। इस निर्णय से सरकार के राजस्व में 1400 करोड़ रुपए की कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अगले वर्ष 1 अप्रैल से नई व्यवस्था अर्थात बीएस-6 के लागू होने के मद्देनज़र ग्राहकों के मन में बीएस-4 वाहनों को लेकर आशंकाएं हैं, जिसे दूर किए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए सभी बीएस-4 वाहन पूर्ण पंजीयन अवधि तक के लिए वैध रहेंगे। इसके साथ ही वाहनों के पंजीयन पर लगने वाले एक मुश्त शुल्क की होने वाली समीक्षा को 31 मार्च 2020 तक के लिए टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब से लेकर 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले वाहनों पर मूल्य में कमी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए इस कमी को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहन खरीदने पर लगी रोक को हटाएगी और पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप नीति लाने के साथ ही विभिन्न उपायों पर भी विचार करेगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार बैंकों में 70 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है और इसके अतिरिक्त पांच लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि नीतिगत दरों में की जाने वाली कटौती का लाभ तत्काल उपभोक्ताओं को मिले इसके लिए बैंक अब अपनी ब्याज दरों को सीमांत लागत ब्याज दर (एमसीएलआर) से जोड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऋण खाते के बंद होने के 15 दिनों के भीतर बैंक ऋण के लिए रखे गए दस्तावेज़ कज़र्दार को वापिस लौटाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आवास बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को दी जाने वाली राशि को 20 हज़ार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 हज़ार करोड़ रुपए करेगा। इससे आवास ऋण की उपलब्धता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि खुदरा, एमएसएमई, आवास, वाहन और कार्यशील पूंजी से जुड़े ऋण आवेदन व्यवस्था ऑनलाइन की जायेगी, ताकि इसमें अधिक पारदर्शिता आ सके। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई के सभी लंबित जीएसटी रिफंड 30 दिनों में पूरे किये जायेंगे और भविष्य में रिफंड के आवेदन किए जाने के बाद 60 दिनों में इसका भुगतान कर दिया जाएगा। कर से जुड़े मामलों को लेकर होने वाली परेशानियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एक अक्टूबर 2019 से आयकर से जुड़े आर्डर, नोटिस, सम्मन, पत्र आदि केन्द्रीकृत व्यवस्था से जारी किए जाएंगे और इसके लिए एक दस्तावेज़ पहचान संख्या जारी किया जाएगा। इसके बगैर कोई भी नोटिस या पत्र वैध नहीं होगा और कंप्यूटर के बगैर जारी पत्र मान्य नहीं होगा।
म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों हेतु खुशखबरी
वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू निवेशकों को भी एलटीसीजी और एसटीसीजी लगाए गए सरचार्ज से राहत दी गई है। एफपीआई और घेरलू निवेशकों पर सरचार्ज वापस लेकर शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करने पर बजट पूर्व स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। बता दें कि बजट में सरकार ने अमीरों पर सरचार्ज बढ़ाने का फैसला किया था। माना जा रहा है इस ऐलान के बाद शेयर बाज़ार में रैली आएगी। लिहाज़ा इसका फायदा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों को भी मिलेगा। 
बड़ी कंपनियों को मिलेगी राहत
वित्त मंत्री ने कहा कि सीएसआर का उल्लंघन आपराधिक मामला नहीं होगा। यह सिविल मामलों की तरह देखा जाएगा न कि आपराधिक मामलों की तरह। उन्होंने कहा कि 1 अक्तूबर 2019 से सभी नोटिस सेंट्रलाइज कम्प्यूटर जेनरेटर सिस्टम के तहत भेजे जाएंगे।  डीआईएन नंबर के अतिरिक्त किसी भी नोटिस को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। वे मान्य नहीं होंगे।
स्टार्टअप से हटा एंजेल टैक्स
वित्तमंत्री ने स्टार्ट अप से एंजेल टैक्स हटाने का ऐलान भी किया है। उल्लेखनीय है कि कारोबार विस्तार के लिए जो पैसे जुटाए जाते हैं। इसके एवज में पैसे देने वाली कंपनी या संस्था को वे शेयर जारी करते हैं। अक्सर ये शेयर वाजिब कीमत के मुकाबले ज्यादा कीमत पर जारी किए जाते हैं। शेयर की अतिरिक्त कीमत को इनकम माना जाता है। इस इनकम पर टैक्स लगता है, जिसे एंजेल टैक्स कहा जाता है।
टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत : वित्त मंत्री ने कहा कि विजयदशमी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस स्वरूपटनी शुरु करेगा। टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा। टैक्स को लेकर सरकार संवेदनशील है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जीएसटी जीएसटी रिटर्न और रिफंड को और आसान बनाया जाएगा।
होम व ऑटो लोन सस्ता होना तय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को देने पर सभी बैंक सहमत हो गए हैं। वे होम, ऑटो और अन्य लोन पर ईएमआई घटाएंगे। सरकारी बैंकों को लोन पूरा होने के 15 दिन के भीतर डॉक्यूमेंट ग्राहकों को देने पड़ेंगे।
छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत
एम.एस.एम.ईज़ लोन के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाई जाएगी। सभी पेंडिंग जीएसटी रिफंड 30 दिन में चुका दिए जाएंगे। भविष्य में सभी जीएसटी रिफंड 60 दिन में ही निपटाने होंगे। रिफंड प्रोसेस की प्रक्रिया की ओर तेज़ किया जाएगा। घर, वाहन खरीदने पर और ज्यादा क्रेडिट स्पोर्ट दिया जाएगा।