संत रविदास मंदिर मामला: कांग्रेस नेता अशोक तंवर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को सुनवाई

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (वार्ता) : उच्चतम न्यायालय राजधानी के तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर के तोड़े जाने के मामले में अब 16 सितम्बर को सुनवाई करेगा। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर मंदिर का पुनर्निर्माण की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पूजा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ऐसे में मंदिर का पुननिर्माण कराने के साथ दोबारा मूर्ति स्थापित की जाए। याचिका में कहा गया है कि मंदिर 600 साल से भी ज्यादा पुराना है, लिहाज़ा इस पर नए कानून लागू नहीं होते। याचिका में पूजा के अधिकार और अनुच्छेद 21ए का भी हवाला दिया गया है। याचिका में कहा गया  है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी मंदिर तोड़ने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उसे  शिफ्ट करने की बात कही थी और जिस तरह से मंदिर को तोड़ा गया वह बड़ी साज़िश का हिस्सा है। शीर्ष अदालत के आदेश पर ही गुरु रविदास मंदिर को ध्वस्त किया गया था। उसने गत 9 अगस्त को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को ढांचा गिराने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए  डीडीए ने 10 अगस्त को मंदिर ध्वस्त कर दिया था।