मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश, बैनर हटाने में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ हो कार्रवाई

नई दिल्ली, 13 सितंबर -  मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और चेन्नई कॉर्पोरेश को बैनर गिरने से सुबाश्री की मौत मामले में अवैध बैनर हटाने में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने सुबाश्री के परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया है.