पंजाब सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए सिविल सेवा भर्ती नियमों को आसान बनाने का फैसला

चंडीगढ़, 16 सितम्बर (हरकवलजीत सिंह): पंजाब मंत्रिमंडल की आज यहां मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों में 19 हज़ार रिक्त पदों को भरने के लिए स्वीकृति दी गई। इनमें से 5 हज़ार पद पुलिस विभाग में हैं, जबकि पावरकाम में 5300, अध्यापकों के 2500 व स्वास्थ्य विभाग में डाक्टरों, स्पैशलिस्ट डाक्टरों व पैरामैडीकल स्टाफ आदि के लगभग 5000 पद व राजस्व विभाग में लगभग 13 पद शामिल हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय प्रमुखों को आदेश दिया कि दूसरे विभागों में भी रिक्त पदों की सूची जल्द सौंपी जाए ताकि उन रिक्त पदाें के लिए भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सके। मंत्रिमंडल द्वारा धान की आगामी खरीद सीजन 2019-2020 के लिए कस्टम मिलिंग पालिसी को भी हरी झंडी दे दी। इस स्कीम के अधीन निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुसार प्रदेश में चल रहीं लगभग 4000 चावल मिलों को केन्द्रीय पूल के लिए खरीदे जाने वाले चावल की मीलिंग बांट किया जाए।  मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार आगामी सीज़न के लिए अलाटमैंट का एकमात्र मापदंड मिल की साल 2018-19 की कारगुजारी पर आधारित होगा और जिन मिलों द्वारा 31 जनवरी 2019 तक अपनी मिलिंग का काम पूरा कर लिया गया था वह मिलें मिलिंग के लिए धान का 15 प्रतिशत अतिरिक्त कोटा लेने के योग्य होंगी और जिन मिलों ने 28 फरवरी 2019 तक काम पूरा किया था, उन्हें 10 फीसदी अतिरिक्त कोटा मिल सकेगा। नई पालिसी के अनुसार मिलों को 3000 मीट्रिक टन से अधिक मुफ्त धान की अलाटमैंट की 5 फीसदी कीमत के बराबर बैंक गारंटी देनी पड़ेगी और इस कदम से 1250 से अधिक चावल मिलें गारंटी क्लाज़ के दायरे में आ जाएंगी। इसके अलावा मिलों को स्टोर किए भंडार के प्रत्येक मीट्रिक टन के 125 रुपए के हिसाब से कस्टम मिलिंग सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी।
डिफाल्टर मिल्ज़ के लिए निपटारा स्कीम को स्वीकृति
पंजाब में डिफाल्टर चावल यूनिटों को पुन: सृजत करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा आज नई निपटारा स्कीम को स्वीकृति दी गई। राज्य में लगभग 2041.51 करोड़ की राशि ऐसी मिलों की ओर पैंडिंग है। यह मिलें उक्त वसूलीयोग्य राशि का पूर्ण निपटारा नीति लागू होने से 30 दिनों के भीतर कर सकती हैं और मूल राशि पर उन्हें 10 फीसदी साधारण ब्याज प्रति वर्ष देना होगा।
एस.सी. कमिशन के चेयरमैन की आयु 2 वर्ष बढ़ाई 
मंत्रिमंडल द्वारा एक और फैसला करते हुए पंजाब एस.सी. कमिशन की मौजूदा चेयरमैन तेजिंदर कौर के कार्यकाल में 2 वर्ष की और वृद्धि करने को स्वीकृति दी गई। एक्ट के अनुसार चेयरमैन की आयु सीमा 70 वर्ष है, जिसे मंत्रिमंडल द्वारा बढ़ाकर 72 वर्ष करने का फैसला लिया गया।
आवारा पशुओं की समस्या के लिए कैबिनेट सब कमेटी
मंत्रिमंडल द्वारा आज प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या पर भी गम्भीरता से विचार किया गया और मुख्यमंत्री द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए यह कैबिनेट सब कमेटी बनाने का फैसला लिया गया जोकि इस समस्या से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों संबंधी फैसला लेगी। मुख्यमंत्री द्वारा सभी ज़िलाधीशों को अतिरिक्त गौशाला खोलने के लिए 10-10 लाख रुपए की विशेष ग्रांटों का भी फैसला लिया गया।
ई-गवर्नेंस के लिए बनेगा आई.टी. काडर
मंत्रिमंडल द्वारा आज डिजीटल पंजाब मिशन के तहत ई-गवर्नेंस को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य में एक अलग आई.टी. काडर बनाने की तजवीज़ को स्वीकृति दे दी। यह काडर विभिन्न विभागों को ई-गवर्नेंस प्रोजैक्टों के लिए तकनीकी सहयोग देगा और इससे ई-गवर्नेंस को निश्चित समय में लागू करने के लिए मदद मिल सकेगी।