माननीय अदालत द्वारा विधायक बैंस की जमानत याचिका खारिज  

गुरदासपुर, 16 सितम्बर (पंकज शर्मा) : पिछले दिनों बटाला फैक्टरी में हुए धमाके के बाद विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की ओर से गुरदासपुर के ज़िलाधीश के साथ डयूटी दौरान बोले गए अपशब्दों के संबंध में दर्ज मामले की सुनवाई आज सैशन जज रमेश कुमारी की अदालत में हुई। जिस दौरान मानयोग अदालत की ओर से बैंस की अर्जी को खारिज कर दिया। इस संबंधी ज़िला अटार्नी ए.एस. संधू ने बताया कि विधायक बैंस की ज़मानत अर्जी के मामले में गत 12 सितम्बर को हुई बहस दौरान मानयोग अदालत की ओर से आरक्षित रखा गया था, जिस पर आज कार्रवाई करते मानयोग अदालत ने वकीलों की दलिलों पर सहमति जताते हुए विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया।