रेलवे पैनल मामला- मुकुल रॉय की  गिरफ्तारी पर 8 नवम्बर तक रोक 

कोलकाता, 17 सितम्बर (भाषा) : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भाजपा नेता मुकुल रॉय को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि आठ नवंबर तक बढ़ा दी है। यह मामला रेलवे की एक समिति में सदस्यता के लिए कथित तौर पर घूसखोरी से जुड़ा है। न्यायमूर्ति एस. मुंशी और न्यायमूर्ति एस दासगुप्ता की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर रॉय की याचिका पर सुनवाई पांच नवंबर तक स्थगित कर दी। राज्य की ओर से पेश लोक अभियोजक शाश्वत मुखर्जी ने अदालत को बताया कि पुलिस ने मामले से जुड़े दस्तावेज और सामग्री जुटा ली हैं और इनकी जांच परख के लिए वक्त चाहिए। इसके बाद खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की तारीख 5 नवम्बर तय करते हुए रॉय को गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि 8 नवम्बर तक बढ़ा दी।