शेरा, बग्गा, जग्गी जौहल सहित 11 आरोपियों को दिल्ली से बाहर ले जाने पर लगाई रोक

एस. ए. एस. नगर, 19 सितम्बर (जसबीर सिंह जस्सी): पंजाब में तय कर की गई हत्याओं के मामले में सिर्फ रविंदर गोसाइर्ं कत्ल मामले में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उक्त मामले में नामज़द 11 मुलज़िमों हरदीप सिंह उर्फ शेरा पहलवान, रमनदीप सिंह उर्फ कैनेडियन उर्फ बग्गा, धर्मिंद्र सिंह गगनी, अनिल कुमार उर्फ काला, एनआरआई जगतार सिंह जग्गी जौहल, अमनिंद्र सिंह मिंदू, मनप्रीत सिंह मनी, रविपाल सिंह, पहाड़ सिंह, प्रवेज़ और मलूक तोमरी को दिल्ली से बाहर लेकर जाने पर रोक लगाते हुए नोटीफिकेशन जारी किया है। ज्ञातव्य है कि आरएसएस नेता रविंदर गोसाईं का 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों द्वारा कत्ल करने की बात कही गई थी, जिसमें पंजाब पुलिस द्वारा शेरा और बग्गा को नामज़द किया गया था तथा बाद में उक्त मामले सहित 7 मामलों की जांच एनआईए को सौंपी गई थी एवं एनआईए द्वारा शेरा व बग्गा के अलावा जग्गी जौहल को विदेश से फंडिंग करने, गगनी को हथियार मुहैया करवाने सहित अन्य मुलज़िमों को नामज़द किया गया था, जबकि जिम्मी नामक नौजवान को बाद में उक्त मामले से एनआईए ने डिस्चार्ज करवा दिया था। उधर, शिव सेना नेता अमित अरोड़ा पर हमला करने वाले मामले में एनआईए अदालत द्वारा मुलज़िमों के वकील जसपाल सिंह मंझपुर को चार्जशीट की कापियां मुहैया करवा दी गई हैं, जबकि मुलज़िमों की पेशी आज वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा हुई। गौरतलब है कि लुधियाणा में शिव सेना नेता अमित अरोड़ा पर गोली चलाने वाले (हत्या की कोशिश करने) मामले में हरदीप सिंह उर्फ शेरा उर्फ पहलवान, रमनदीप सिंह उर्फ कैनेडियन उर्फ बग्गा, धर्मिंद्र सिंह गगनी, अनिल कुमार उर्फ काला, एनआईआई जगतार सिंह जग्गी जौहल, हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी पीएच, गुरजिंद्र सिंह शास्त्री और गुरशरनबीर सिंह उर्फ गुरशरन सिंह वाहीवाला उर्फ पहलवान पर अनलाफुल एक्ट तथा आम्ज़र् एक्ट के तहत दोष पत्र दाखिल किया गया था।