पंजाब के अध्यापक अब ड्यूटी के समय नहीं करेंगे ‘चुनाव ड्यूटी’

चंडीगढ़, 20 सितम्बर (विकरमजीत सिंह मान) : राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने केन्द्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य के अध्यापकों को फोटो वोटर सूची में सुधार की मुहिम में हिस्सा लेने से छूट दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट  और भारतीय चुनाव आयोग के आदेशों पर ध्यान में रखते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी ड्यूटी कमिश्नरों को निर्देश जारी किया है कि वह अपने चुनाव क्षेत्र में तैनात टीचिंग कार्ड के कर्मचारियों को बी.एल.ओ. की चुनाव ड्यूटी, केवल ‘नान-टीचिंग आवज़र्’ (पढ़ाई के समय नहीं) और ‘नान-टीचिंग’ दिनों में ही ले। इन आदेशों में यह भी कहा गया है कि वोटर सूची में सुधार का काम 30 सितम्बर 2019 तक हर हाल में पूरा किया जाना है, इसलिए नान टीचिंग स्टाफ को इस कार्य में तैनात किया जाए। बताया जा रहा है कि इस संबंध में फैसला पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दे को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिस में शिक्षा सचिव ने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखकर कहा था कि यदि टीचिंग स्टाफ को स्कूल टाइम में बीएलओ की चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाता है ताकि इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई वह बुरा असर पड़ेगा।