पंचायती ज़मीनों में पराली जलाने वाले किसान ज़मीन ठेके पर लेने के हक से वंचित होंगे

चंडीगढ़, 29 सितम्बर (अ.स.): आने वाली सर्दी ऋतु दौरान राज्य में साफ-सुथरा और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण यकीनी बनाने के मद्देनज़र राज्य के कृषि विभाग ने पंचायती ज़मीनों में धान की पराली को आग लगाने वाले किसानों को भविष्य में पंचायती ज़मीन लेने के हक से वंचित करने की मांग करते हुए इसको अमल में लाने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के पास पहुंच की है। यहां यह प्रकटावा करते हुए कृषि सचिव काहन सिंह पंनू ने बताया कि राज्य में लगभग 1.37 लाख एकड़ जमीन खेती अधीन है जिस करके इन जमीनों में पराली को खुले में आग लगाने की गैर स्वास्थ्यमंद रुझान को प्रभावशाली ढंग से रोक लगाई जा सकती है। कृषि सचिव ने इस बारे ज़रूरी हिदायतें जारी करने के लिए पंचायत विभाग को पत्र भी लिखा है ताकि पंचायती ज़मीनों में खेती कर रहे किसानों को इस प्रस्ताव बारे अवगत करवाया जा सके कि यदि उन्होंने धान निकालने के बाद खेतों में पराली जलाने का कदम उठाया तो पंचायती ज़मीन की बोली की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के हक से वंचित कर दिया जाएगा।