‘आप’ के पूर्व विधायकों की याचिका पर स्पीकर व ईसी से जवाब तलब

नई दिल्ली, 30 सितम्बर (भाषा) : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक अनिल बाजपेयी और देवेंद्र सहरावत की याचिकाओं पर सोमवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। ‘आप’ के इन दोनों पूर्व विधायकों ने उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल के कार्यालय, निर्वाचन आयोग और शिकायतकर्ता—आप विधायक सौरभ भारद्वाज—को नोटिस जारी किए। बहरहाल, पीठ ने मामले की सुनवाई 20 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी। आप के पूर्व विधायकों ने दलबदल रोधी कानून के तहत अपनी अयोग्यता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।