अमृतसर हवाई अड्डे के 5 किलोमीटर के घेरे में ड्रोन कैमरा उड़ाने पर पाबंदी

अमृतसर, 3 अक्तूबर (अ.स.): कार्यकारी मैजिस्ट्रेट-कम-डी.सी. पुलिस जगमोहन सिंह ने फौज़दारी आचार संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पांच किलोमीटर घेरे में ड्रोन कैमरा उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने बताया कि यहां दिन-रात अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू उड़ानें आती व जाती हैं। इस हवाई अड्डे के आसपास काफी होटल व मैरिज पैलेस हैं। जहां आम पब्लिक अपने विवाह शादी के समारोहों के लिए ड्रोन कैमरे द्वारा कवरिंग करते हैं। जिनकी आड़ में कोई समाज विरोधी तत्व किसी समय भी बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए श्री गुरु  रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के एयर फील्ड के 5 किलोमीटर के एरिया के आसपास ड्रोनज़ कैमरा उड़ाने पर पाबंदी लगाई जाती है। यह आदेश 1 दिसम्बर तक लागू रहेगा।