बिना आज्ञा लाऊड स्पीकरों के प्रयोग पर पाबंदी

बठिंडा, 4 अक्तूबर (कंवलजीत सिंह सिद्धू) : माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थानों पर बिना आज्ञा से दिन के समय लाऊड स्पीकरों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। पांच विभिन्न सिविल रिट पटीशनों और जनहित याचिकाओं में आदेश को पास करते हुए माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने धार्मिक संस्थाओं को इजाज़त देने से पहले यह भी हिदायत की है कि यह भी प्रमाणित किया जाये कि लाऊड स्पीकर की आवाज़ का स्तर 10 डैसीबल से अधिक नहीं होना चाहिये। यह भी हिदायत की गई है कि लाऊड स्पीकर, सार्वजनिक सूचना प्रणाली, संगीत तथा साधन और लाऊड एंपलीफायर रात के समय आडीटोरियम, कान्फ्रैंस रूम, कम्युनिटी हाल, बैंकट हाल आदि में भी रात के समय न चलाये जायें। यह भी आदेश दिया गया है कि पब्लिक एडरैस सिस्टम रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक न प्रयोग किये जायें। वार्षिक कैलेंडर अनुसार पूरे वर्ष में 15 दिन से अधिक न होने वाले किसी भी सांस्कृतिक या धार्मिक समागम हेतु रात को 10 बजे से 12 बजे तक साऊंड की आज्ञा मिल सकती है।