एचडीएफसी बैंक ने पासबुक पर लिखा, खाते में एक लाख से ज्यादा हुए तो जिम्मेदार नहीं

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर (एजेंसी): पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पीएमसी में हुए 4500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के घोटाले के सामने आने के बाद बैंक के दो खाताधारकों की मौत हो गई है। इसके बाद अब प्राइवेट बैंक भी चौकस हो गये हैं। बैंकों ने ग्राहकों की पासबुक पर इस बारे में जानकारी चस्पा करनी शुरू कर दी है।
एचडीएफसी ने शुरू किया यह नियम
बैंकों की तरफ से खाताधारकों की पासबुक पर डीआईसीजीसी  के नियम का हवाला देकर अकाउंट में एक लाख से ज्यादा की रकम की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया गया है। इस नियम के बारे में ग्राहकों को जानकारी दिये जाने की शुरुआत एचडीएफसी बैंक की तरफ से कर दी गई है।
डीआईसीजीसी पैसा देने के लिए जिम्मेदार
बैंक ने खाताधारकों की पासबुक पर डिसक्लेमर के रूप में लिखा है। खाताधारकों द्वारा जमा की गई रकम की डीआईसीजीसी के पास बीमाकृत हैं। ऐसे में यदि बैंक का लिक्विडेशन होता है तो डीआईसीजीसी खाताधारकों का पैसा देने के लिए जिम्मेदार है। खाताधारकों के 1 लाख रुपये तक के लिए बैंक जिम्मेदार है।